रामपुर. सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान के करीबी और 25 हजार के इनामी मुरादाबाद के सपा नेता यूसुफ मलिक ने रामपुर के थाना अजीमनगर में दर्ज मुकदमें में सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया. यूसुफ मलिक पर किसानों की जमीन कब्जाने और उन्हें धमकाने के मामले में 2019 में धारा 147, 342, 307, 504 और 506 में मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मामले में हाईकोर्ट से यूसुफ मालिक अंतरिम जमानत पर बाहर थे. इसी मामले में यूसुफ मलिक ने अब कोर्ट में सरेंडर किया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.
आपको बता दें कि सपा नेता यूसुफ मलिक (Yousuf Malik) पर मुरादाबाद (Moradabad) के अपर नगर आयुक्त से अभद्रता का भी आरोप है. इस मामले में उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था. मुकदमा दर्ज होते ही सपा नेता फरार हो गए थे. पुलिस ने यूसुफ मलिक को पकड़ने की काफी कोशिश की लेकिन वो पुलिस के हत्थे नहीं लगे. जिसके बाद मुरादाबाद के एसएसपी ने यूसुफ मलिक पर 25 हजार का इनाम भी घोषित कर दिया था.
यूसुफ मलिक के वकील ने कही ये बात
सपा नेता यूसुफ मलिक के वकील नासिर सुल्तान ने बताया कि एक मामला 2019 का है. इसका क्राइम नंबर 183/2019 धारा 147, 342, 307, 504 और 506 है. इसमें किसानों से सम्बंधित जमीन के मामले थे, उसमें एक किसान ने इनके खिलाफ धमकाने की एफआईआर दर्ज कराई थी. ऐसा कोई मामला नहीं था. फर्जी एफआईआर दर्ज कराई गई थी. वही मामला चल रहा था. हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत पर बाहर थे, लेकिन अब चार्जशीट आ गई है. मुरादबाद में 353 का एक केस पिछले दिनों आया था. पुलिस प्रशासन बहुत ज्यादा दबाब बना रहा था. गलत तरीके से इनाम घोषित किया है. कोई इतना बड़ा मामला नहीं है. यह पॉलिटिकल मामला है.
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