नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही . यूपी सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि उनको हाई कोर्ट से 88वें मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन उन पर एक नया मुकदमा दर्ज किया गया है. इसलिए वो जेल से रिहा नहीं हो सकते. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि ये एक ट्रेंड बन गया है. एक ही आदमी पर 89 मुकदमे दर्ज हुए हैं. जब जमानत मिलती है, एक नया केस आ जाता है. ये कैसे हो रहा है.
वहीं यूपी सरकार के वकील ने कहा कि ये एक गलतफहमी है. हर मुकदमा अपने आप में अलग है. राज्य सरकार हलफनामे के जरिए अदालत को ये समझना चाहती है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने की इजाजत दे दी. वहीं अगली सुनवाई अगले हफ्ते मंगलवार को तय की है.
इससे पहले आजम खान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट पर भी नाराजगी जताई थी. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ऐसा कैसे हो सकते है कि हाई कोर्ट ने महीनों पहले फैसला सुरक्षित कर लिया और कोई फैसला ही नहीं दिया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद हाई कोर्ट ने आजम खान को उस मामले में जमानत दे दी थी.
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Tags: Azam Khan, Supreme Court
FIRST PUBLISHED : May 11, 2022, 12:08 IST