प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से सपा विधायक पल्लवी सिंह पटेल ने निर्वाचन आयोग के नोटिस को चुनौती दी है. उनकी याचिका की सुनवाई 23 जून को होगी. उन्होंने याचिका में निर्वाचन आयोग की नोटिस को चुनौती दी है. यह आदेश जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने दिया है. दरअसल, सपा विधायक पल्लवी पटेल पर 2022 विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे की जानकारी छिपाने का आरोप है.
सिराथू के दिलीप पटेल की इसी शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने मामले में संज्ञान लिया. उसके बाद एसडीएम सिराथू ने पल्लवी को गत 18 व 25 मई और 3 जून को नोटिस देकर स्पस्टीकरण मांगा है. याचिका में इसी नोटिस को चुनौती दी गई है. आरोप है कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपने नामांकन पत्र में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों की जानकारी छिपाई और क्षेत्र के मतदाताओं को गुमराह कर अपने पक्ष में वोट हासिल किए. शिकायत में कहा गया है कि पल्लवी पटेल और उनके पति के खिलाफ लखनऊ में फर्जी दस्तावेजों के जरिए फ्लैट हड़पने का मुकदमा गोमतीनगर थाने में दर्ज है.
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इसके अलावा कानपुर में भी पैतृक मकान हड़पने का मुकदमा वहां की अदालत में चल रहा है. बीते विधानसभा चुनाव में अपने नामांकन फॉर्म में उन्होंने ये जानकारियां छिपाई हैं. पल्लवी पर यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी मां को राज्यसभा का सांसद बनाने का प्रलोभन देकर परिवारिक संपत्ति हड़पने का प्रयास किया और चुनाव के दौरान चंदे में मिली रकम अपनी ससुराल जबलपुर भेज दी. इसी प्रकार उन्होंने अपना दल कमेरा पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हुए समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक निर्वाचित हुईं. इस प्रकार वर्तमान में वह दो दलों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जो निर्वाचन आयोग के नियमों के विपरीत है. गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में पल्लवी पटेल ने भाजपा प्रत्याशी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था.
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FIRST PUBLISHED : June 23, 2022, 08:24 IST