लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बुलडोर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी को लेकर यूपी सरकार ने जवाब दिया है. यूपी में बुलडोजर करवाई के खिलाफ दायर अर्जी पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाबी हलफनामे में कहा कि केवल उन्हीं लोगों के खिलाफ यूपी सरकार ने कानूनी कार्रवाई की है, जिन्होंने अवैध अतिक्रमण किया है. इतना ही नहीं, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जमीयत की याचिका को खारिज करने की मांग की और कहा कि नियम के मुताबिक अही तिक्रमण हटाए जा रहे हैं.
राज्य सरकार की ओर से वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अदालत क्या नगर निगम के कानून-नियम के तहत की गई कार्रवाई के खिलाफ आदेश देगी? क्या अखबार में छपी खबरों को आधार माना जाएगा? वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुछ जगह ध्वस्तीकरण हुआ है. लेकिन नियमों के मुताबिक हुआ है. हिंसा के पहले कानूनी करवाई शुरू हो गई थी. इस विषय को सेंसेशनल न बनाया जाए. अपने हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा कि जमीयत सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करना चाह रही है. इसलिए इस याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून के मुताबिक ही बुलडोजर की कार्रवाई की गई है. सरकार ने कहा कि जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया है, यूपी सरकार ने केवल उन्हीं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है. यूपी सरकार ने इस बात से इनकार किया कि सहारनपुर में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी नाबालिग बच्चे को हिरासत में लिया गया.
यूपी सरकार ने मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्रयागराज के अवैध अतिक्रमण का मामला हाईकोर्ट में लंबित है. इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट में लाने की जरूरत नहीं है. कानपुर में ध्वस्तीकरण मामले में तो याचिका में खुद ही मान लिया गया है कि निर्माण अवैध था. अब जमीअत की याचिका में 2022 से पहले यूपी और अन्य राज्यों में हुए ध्वस्तीकरण का ब्योरा मांगा गया है.
बता दें कि उत्तर प्रदेश में बुल्डोजर पर रोक लगाने की मांग वाली जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई की और यूपी में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी. (इनपुट- एहतेशाम खान)
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Tags: Supreme Court, UP bulldozer action, Uttar pradesh news
FIRST PUBLISHED : July 13, 2022, 13:24 IST