वाराणसी. उत्तर प्रदेश के वाराणसी (Varanasi) स्थित बहुचर्चित ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी सर्वे का काम शनिवार से शुरू हो गया है. कोर्ट कमिश्नर सहित सभी पक्ष मस्जिद परिसर के अंदर चले गए हैं. वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर से पहले करीब 800 मीटर की दूरी पर थाना चौक के पास सभी लोगों को रोक दिया गया है. यहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है. वाराणसी कोर्ट ने किसी भी हालत में सर्वे की कार्रवाई ना रोकने के निर्देश दिए हैं. अगर कोई बाधा उत्पन्न करता है तो सख़्त कार्रवाई के निर्देश वाराणसी डीएम के द्वारा दिए गए हैं. न्यूज18 से बातचीत में वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी सर्वे के मामले में मुख्यवादी राखी सिंह के पैरोकार जितेंद्र सिंह बिसेन ने बताया कि, सर्वे का काम दो से तीन दिन चल सकता है. कार्रवाई नहीं पूरी हुई तो कोर्ट से अनुमति लेकर 17 तारीख को भी करेंगे सर्वे.
काशी विश्वनाथ मंदिर से पहले करीब 800 मीटर की दूरी पर थाना चौक के पास सभी लोगों को रोक दिया गया है. यहां भारी संख्या में पुलिस फ़ोर्स तैनात है. कोर्ट कमिश्नर सहित सभी पक्ष अंदर चले गए हैं. वाराणसी कोर्ट ने किसी भी हालत में सर्वे की कार्रवाई ना रोकने के निर्देश दिए गए हैं. ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के लिए सभी पक्ष परिसर पहुंच चुके हैं. काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर बैरिकेडिंग लगाकर आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है. यहां 8 बजे से 12 बजे के बीच सर्वे होना है.
Gyanvapi mosque survey | Police personnel deployed in the area around the mosque in Varanasi, UP. Videography survey to begin shortly
“Today we’ll enter the underground cell and begin videography. We will go in by 8 am,” says Adv Shivam Gaur, representing petitioner Rakhi Singh. pic.twitter.com/4xSZoq2wCe
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 14, 2022
बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद की रखरखावकर्ता संस्था ‘अंजुमन इंतजामिया मसाजिद’ के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन ने कहा, ‘हमने सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत द्वारा बृहस्पतिवार को पारित आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. न्यायालय ने कहा है कि वह इस पर कोई आदेश देने से पहले सभी फाइलें देखेगा. अगर वह इस मामले पर कोई आदेश नहीं देता है तो हम हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं.’ उन्होंने कहा, ‘तब तक हम जिला अदालत द्वारा दिए गए आदेश के पालन में सहयोग करेंगे.’ वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद के चप्पे-चप्पे की वीडियोग्राफी करने के आदेश देने के साथ ही दोनों तहखानों को खोलकर उसकी भी वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया था. इस दौरान तीनों अधिवक्ता आयुक्त के साथ दोनों पक्षों के पांच-पांच अधिवक्ता और एक सहायक के अलावा वीडियोग्राफी टीम वहां मौजूद है.
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FIRST PUBLISHED : May 14, 2022, 09:18 IST