दिल्ली हाईकोर्ट ने मास्क को लेकर बड़ा आदेश दिया है. (सांकेतिक फोटो)
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मास्क को ‘सुरक्षा कवच’ करार देते हुए इसे अकेले गाड़ी चलाने वाले के लिए भी अनिवार्य कर दिया है.
दरअसल न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने निजी वाहन में अकेले ड्राइविंग करते हुए मास्क न पहनने पर चालान काटने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया और इसे चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं. कोर्ट ने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी के दौरान मास्क ‘सुरक्ष कवच’ जैसा होता है.
बता दें कि राजधानी दिल्ली में मास्क न पहनने पर दो हजार रुपये का जुर्माना है. साथ ही कई बार ऐसी खबरें भी सामने आयीं जब कार में बैठे अकेले व्यक्ति का चालान काटने पर लोगों का पुलिस के साथ विवाद भी हुआ. फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्थिति साफ हो गयी है. इसके अलावा कोर्ट ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए घर के भीतर भी मास्क पहनने को प्रोत्साहित करने की बात कही है.
दिल्ली में कोरोना हुआ बेकाबूदेश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में कोरोना अब बेकाबू हो गया है. बीते 24 घंटे में इस साल दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा और चौकान्ने वाला आंकड़ा सामने आया है. इस दौरान कोरोना के 5100 नए मामले सामने आए हैं, जो इस साल अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. यही नहीं, कोरोना से पिछले 24 घंटे में 17 लोगों की मौत भी हुई है. फिलहाल दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 17332 है और अब तक 11113 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है. यही नहीं, दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने मंगलवार से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू (Night curfew) लगाने का ऐलान किया है. यह 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा.
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