अभिषेक राय
मऊ. उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के खिलाफ अब एक्शन शुरू हो गया. मऊ के जिला अधिकारी ने उनकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है. इस संपत्ति की कुल कीमत तीन करोड़ 76 लाख बताई जा रही है. जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी के परिवार द्वारा करीब एक दशक पहले अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कुर्की अभियान का आदेश दिया है.
डीएम अरुण कुमार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, गाजीपुर के मोहम्मदाबाद जनपद में स्थित यूसुफपुर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले वार्ड नंबर 9 के दर्जी टोला की निवासी मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी ने अवैध रूप से अर्जित धन से गाजीपुर जनपद के ही सदर तहसील के मौजा शेखपुर परगना में आराजी संख्या 70 में 235 एयर रकबा जमीन खरीदी थी. अब उस जमीन को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने के आदेश जारी किए गए. इस जमीन का बाजार मूल्य लगभग तीन करोड़ 76 लाख रुपये है.
अफसा अंसारी के खिलाफ जनपद गाजीपुर के कई थानों के अलावा जनपद मऊ में भी थाना सराय लखंसी एवं थाना दक्षिण टोला में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है. जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन के प्रयोग से निर्मित चल/अचल संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने का कार्य किया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि जनपद में ऐसे सभी लोगों का चिन्हीकरण का कार्य किया जा रहा है, जो अवैध कार्यों में लिप्त हैं और जिनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं तथा जिन्होंने अवैध तरीके से अर्जित धन से बड़ी संख्या में चल एवं अचल संपत्तियां खड़ी की हैं. ऐसे सभी लोगों के खिलाफ कुर्क की कार्यवाही भी की जाएगी.
वहीं पुलिस अधीक्षक सुशील घुले का कहना है कि जिलाधिकारी के कोर्ट से पुलिस के पैरवी पर 14/1के तरह कुर्क करने का आदेश हुआ है. दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में गैंगेस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत उनकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश आज प्राप्त हुआ है.
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FIRST PUBLISHED : June 22, 2022, 15:03 IST