लखनऊ: बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हथियार लाइसेंस मामले में राहत नहीं मिली है. विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. बता दें कि बीते सप्ताह ही गिरफ्तारी से बचने के लिए अब्बास अंसारी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी.
इससे पहले एमपी-एमएलए अदालत के विशेष मजिस्ट्रेट ने अब्बास के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और महानगर पुलिस थाने के निरीक्षक को उसे गिरफ्तार कर 27 जुलाई तक अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया था. गिरफ्तारी से बचने के लिए अब्बास ने विशेष अदालत का रुख किया था.
दरअसल, तत्कालीन महानगर थाना प्रभारी अशोक सिंह ने 12 अक्टूबर 2019 को अब्बास अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि अब्बास ने लखनऊ से बंदूक का लाइसेंस प्राप्त किया था और बाद में उसने इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, जहां उसने बदले हुए पते पर यह कहते हुए कई हथियार खरीदे कि वह एक प्रसिद्ध शूटर है. वर्तमान में अब्बास अंसारी मऊ विधानसभा क्षेत्र से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |
FIRST PUBLISHED : August 05, 2022, 08:07 IST