हाइलाइट्स
याचिका में कहा गया है कि नेशनल स्टाॅक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड 3 राज्यों में ब्लैक लिस्टेड हैं.
इस मामले में दाखिल सभी याचिकाओं को एक साथ क्लब कर सुनवाई की मांग की गई है.
शिशुपाल सिंह समेत सैकड़ों अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर चार हफ्ते के बाद सुनवाई होगी.
प्रयागराज. यूपी एसआई भर्ती 2020-21 में हुई अनियमितता और धांधली के खिलाफ दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है. कोर्ट ने यूपी सरकार, डीजीपी, पुलिस भर्ती बोर्ड चेयरमैन को नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली नेशनल स्टाॅक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
याचिका में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के मेडिकल पर रोक लगाने और दूसरी एजेंसी से भर्ती कराने की मांग की गई है. एसआई भर्ती में परीक्षा एजेंसी पर रुपये लेकर गड़बड़ी करने का आरोप है.
ब्लैक लिस्टेड एजेंसी से करवाई गई परीक्षा
याचिका में कहा गया है कि नेशनल स्टाॅक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में ब्लैक लिस्टेड हैं. इस मामले में दाखिल सभी याचिकाओं को एक साथ क्लब कर सुनवाई की मांग की गई है. याची शिशुपाल सिंह समेत सैकड़ों अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर चार हफ्ते के बाद सुनवाई होगी. याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉ एपी सिंह ने अभ्यर्थियों का पक्ष रखा.
गौरतलब है कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने 9534 पदों पर वैकेंसी निकाली थी. 15 जिलों के 98 परीक्षा केन्द्रों पर आठ लाख 7 हजार 256 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई. अब इस मामले की सुनवाई 4 हफ्ते के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |
Tags: Allahabad high court, HighCourt, Prayagraj News, UP news
FIRST PUBLISHED : August 05, 2022, 19:20 IST