गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक अदालत ने गुरुवार को करीब आठ वर्ष पूर्व एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म के मुख्य आरोपी अमेरिका नामक शख्स को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास और 16 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. मुख्य आरोपी के पिता और अपहरण में सहयोग करने के मामले में सह अभियुक्त तुलसीराम को भी अदालत ने दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष कारावास और चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने बताया कि बीते 30 मई 2014 को रात करीब 11 बजे धानेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की शौच के लिए घर से बाहर निकली थी, लेकिन लौटकर वापस नहीं आई. उन्होंने बताया कि अगले दिन लड़की के पिता की तरफ से स्थानीय थाने में अमेरिका, उसके भाई और माता-पिता समेत चार लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई.
तोमर ने बताया कि पुलिस ने विवेचना के उपरांत मुख्य आरोपी के भाई और मां का नाम प्राथमिकी से हटा दिया और अमेरिका तथा तुलसीराम (पुत्र-पिता) के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया. उन्होंने बताया अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) चंद्र मोहन चतुर्वेदी ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं को सुनने के उपरांत अमेरिका को 20 वर्ष सश्रम कारावास तथा 16 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई.
इतना ही नहीं, जुर्माने की रकम अदा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. अदालत ने सह अभियुक्त रहे तुलसीराम को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की सजा और चार हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया. जुर्माने की रकम अदा न करने पर तुलसीराम को चार माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी.
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FIRST PUBLISHED : September 09, 2022, 05:35 IST