शामली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश में शामली जिले की एक पॉक्सो अदालत ने पिछले साल 16 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के जुर्म में गुरुवार को एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सरकारी वकील संजय चौहान ने कहा कि विशेष न्यायाधीश मुमताज अली ने आरोपी गौतम को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376, 452, और 506 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 3, 4 के तहत दोषी ठहराया.
सरकारी वकील संजय चौहान ने बताया कि न्यायाधीश ने दोषी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. विशेष पॉक्सो वकील पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि घटना आठ जुलाई 2021 को हुई थी. लड़की की उम्र तब 15 साल थी और उसे अगवा कर उसका रेप किया गया था.
गाजियाबाद में युवती से बलात्कार, 3 गिरफ्तार
वहीं, यूपी के एक अन्य मामले में गाजियाबाद जिले के लिंक रोड थाना क्षेत्र की एक फैक्ट्री में 20 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म के करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि घटना 28 अगस्त की है, लेकिन इसका खुलासा बुधवार शाम को हुआ जब पीड़िता ने अपनी आपबीती अपनी मां को सुनाई जिन्होंने थाने में तीनों युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई.
पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान लकी, संजय और राजेंद्र के रूप में हुई है. साहिबाबाद के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) स्वतंत्र सिंह ने को बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के चंद घंटों बाद ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.
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FIRST PUBLISHED : September 02, 2022, 07:03 IST