गाजियाबाद. शराब (Liquor) विक्रेता अगर आपसे तय कीमत से अधिक (over charging) रुपये वसूलता है तो आप उसे गिरफ्तार करवा सकते हैं. गाजियाबाद में ऐसा ही एक मामला आया है. विक्रेता ने एक ग्राहक से केवल पांच रुपये अधिक वसूले थे. इस पर कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग (Excise Department) ने 75000 रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही विक्रेता को अधिक दाम वसूलने पर गिरफ्तार किया है. आबकारी विभाग ओवर रेटिंग पर सख्ती बरत रहा है.
जिला आबकारी विभाग शराब विक्रेताओं पर सख्ती बरत रहा है. आबकारी अधिकारी से साफ कर दिया है कि शराब की ओवररेटिंग को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. लाइसेंसी शराब विक्रेताओं को आबकारी विभाग लगातार ओवररेटिंग न करने के निर्देश दे रहा है. इसके बावजूद कुछ विक्रेता अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हैं. इसी क्रम में लोनी क्षेत्र में देशी शराब की दुकान पर तय रेट से ज्यादा मूल्य पर शराब की बिक्री होने की शिकायत मिली थी. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग ने गोपनीय रूप से टेस्ट परचेज की.
आबकारी विभाग के सेक्टर-3 स्थित देशी शराब दुकान न्यू विकास नगर बाग रनप के विक्रेता कमल शर्मा का मामला सामने आया है. संबंधित शॉप पर ट्विन टावर ब्रांड के एक पौवे की बिक्री अंकित मूल्य से पांच रुपये अधिक पर यानी 70 रुपए में की जा रही थी. मामले का भंडाफोड़ होने के बाद आबकारी विभाग ने विक्रेता कमल शर्मा के विरुद्ध थाना लोनी में मामला दर्ज कराकर आरोपी को जेल भेज दिया.
जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि उक्त देशी मदिरा दुकान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. अनुज्ञापी पर 75000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. उन्होंने सभी शराब विक्रेताओं को चेतावनी दी कि यदि किसी ने भी नियमों का उल्लंघन किया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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Tags: Excise Department, Ghaziabad News, Wine
FIRST PUBLISHED : May 16, 2022, 17:55 IST