नोएडा. जल्द ही करीब 500 करोड़ रुपये की प्रापर्टी की आनलाइन नीलामी (Online Auction) होने वाली थी. यह प्रापर्टी नोएडा (Noida)-ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) के 40 बिल्डर्स की बताई जा रही है. इस नीलामी में बड़ी संख्या में फ्लैट (Flat), विला और मॉल की दुकानें थीं. लेकिन अब इस नीलामी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. 40 में से दो बड़े बिल्डर्स को नीलामी से बाहर किया जा रहा है. दोनों बिल्डर्स की प्रापर्टी अब नीलाम नहीं की जाएगी. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने दोनों कंपनी को अपने अंडर में ले लिया है. इसमे से सुपरटेक (Supertech) दिवालिया घोषित हो चुकी है. इस नीलामी में सुपरटेक के फ्लैट-विला की संख्या ज्यादा थी.
बिल्डर्स से होनी है 14 सौ करोड़ रुपये की रिकवरी
जानकारों की मानें तो यूपी रेरा के आदेश पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अलग-अलग बिल्डर्स से करीब 1400 करोड़ रुपये की रिकवरी होनी है. इसमे से 600 करोड़ रुपये की रिकवरी गौतम बुद्ध नगर प्रशासन के पास पहुंच चुकी है. लेकिन लगातार हो रही कार्रवाई के बाद भी बिल्डर्स बकाए की रकम को जमा नहीं करा रहे हैं. जिसके चलते प्रशासन बिल्डर्स की 500 करोड़ रुपये की प्रापर्टी को सीज भी कर चुका है. सूत्रों की मानें तो होली के बाद प्रशासन सख्ती दिखाते हुए बिल्डर्स से 14 सौ करोड़ रुपये वसूलने का प्लान बना रहा है.
इतने फ्लैट और विला होने हैं नीलाम
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में साल 2021 में 40 बिल्डर्स की करीब 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति को सीज किया है. सीज संपत्ति में 350 फ्लैट, 6 प्लाट, 35 दुकानें और 69 लग्जरी विला बताए जा रहे हैं. इसमे शॉप्रिक्स मॉल की जब्त की गई दुकानें भी शामिल हैं. प्रशासन के मुताबिक सभी विला और दुकानों के साथ ही बकाएदार 40 बिल्डरों की जब्त संपत्ति भी नीलाम की जाएगी.
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अथॉरिटी को कौन देगा ओसी और सीसी का पैसा
जानकारों की मानें तो जिस प्रापर्टी को प्रशासन नीलाम करने जा रहा है उससे संबंधित बहुत सारे बिल्डर्स ने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) या कंप्लीशन सर्टिफिकेट (सीसी) का पैसा संबंधित अथॉरिटी में जमा नहीं किया है. इसीलिए बहुत सारे केस में प्रापर्टी सीज की गई है.
लेकिन जब इस तरह की प्रापर्टी को कोई ई-नीलामी में खरीदेगा तो उसे ओसी और सीसी की जरूरत होगी. क्योंकि जब तक अथॉरिटी को ओसी और सीसी का पैसा नहीं मिलेगा वो रजिस्ट्री नहीं करेगी. अब सवाल यह उठता है कि संबंधित अथॉरिटी को ओसी और सीसी का पैसा कब और कौन देगा और नीलामी में प्रापर्टी खरीदने वाले को मालिकाना हक कैसे मिलेगा.
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