उत्तर प्रदेश में 69 हज़ार सहायक शिक्षकों (Assistant Teacher Recruitment) की भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने अहम फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इसमें 69 हज़ार से अधिक एक भी नियुक्ति न की जाए. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ डबल बेंच ने इस मामले में सिंगल बेंच के फैसले पर मुहर लगाते हुए सरकार के 6800 अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती करने के आदेश पर रोक लगा दी.
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