दिल्ली में आज रात से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा. (पीएम मोदी और केजरीवाल की फाइल फोटो)
Night Curfew News: दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू करना केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) का फैसला है. केंद्र सरकार (Central Government) के ताजा निर्देशानुसार राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश स्थिति के आकलन के बाद स्थानीय प्रतिबंध लागू कर सकते हैं, जिनमें रात में कर्फ्यू लागू करना भी शामिल है.
नाइट कर्फ्यू में ये सेवाएं लागू रहेंगी
बता दें कि दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लिया है. हाल के कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना के रफ्तार में काफी तेजी आ गई थी. इसे देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. दिल्ली में अब 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. इस दौरान कई तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी. हालांकि, नाईट कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी.

दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया गया. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
इन लोगों के मुवमेंट पर क्या पड़ेगा असर?
राशन, किराना, फल-सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की छूट होगी. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी. सिर्फ आईडी कार्ड दिखाने पर सरकारी, प्राइवेट डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को छूट मिलेगी.
वैक्सीनेशन सेवाएं क्या प्रभावित होंगी
खासकर जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको कुछ शर्तों के साथ छूट होगी. वैक्सीन लगाने वालों को भी ई-पास ले कर जाना होगा. दिल्ली में अब 24 घंटे कोरोना के टीके लगेंगे. इसके साथ ही वैद्य टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी. गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को नाइट कर्फ्यू से छूट मिलेगी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि को तय समय के दौरान उन्हीं लोगों को लाने ले जाने की इजाजत होगी, जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है या जिनके पास ई-पास होगा.

दिल्ली सरकार ने जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को नाइट कर्फ्यू से छूट दी जाएगी. (फाइल फोटो)
जरूरी सेवाओं से जुड़े सभी लोगों को मिलेगी छूट?
इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को नाइट कर्फ्यू से छूट दी जाएगी. दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है की यह लोगों की मूवमेंट को लेकर है ना कि जरूरी सामान और जरूरी सेवाओं को लेकर. इस लिहाज से देंखे तो लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थी, जिसको सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों ने लागू किया था. अब दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू तो रहेगा, लेकिन सभी तरह के कामकाज और सेवाएं पहले की तरह ही चलते रहेंगे. हालांकि, दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू में कुछ शर्त जोड़ दिया है.
<!–
–>
<!–
–>