गाजियाबाद. गाजियाबाद नगर निगम (Municipal Corporation Ghaziabad) ने सूखा और गीला कूड़ा (Garbage) अलग नहीं करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. निगम ने शहर के 100 प्रतिष्ठानों को नोटिस भेज कर गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग नहीं करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है. बता दें कि इससे पहले नगर निगम ने इस तरह का ही नोटिस 90 प्रतिष्ठानों को जारी किया था. गाजियाबाद शहर में रोजाना 1200 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है. निगम को इसका निस्तारण करने में परेशानी आ रही है. इसी को देखते हुए निगम ने कड़ा फैसला लिया है.
बता दें कि शहर में लोग गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग नहीं करते हैं. इसी को देखते हुए अब ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है. गाजियाबाद के कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच में यह बात सामने आई है कि लोग जानबूझ कर गीला और सूखा कूड़ा एक ही डब्बे में डाल देते हैं. चेतावनी के बाद भी अगर प्रतिष्ठानों ने गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग नहीं डाला तो एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
गाजियाबाद नगर निगम ने इसके लिए निगरानी टीम बनाई है.
गाजियाबाद में सूखा और गीला कूड़ा को लेकर सख्ती
गाजियाबाद नगर निगम ने इसके लिए निगरानी टीम बनाई है, जो चौबीस घंटे खुले में कूड़ा फेंकने पर नजर रखेगी. निगम ने इसी माह सभी जोन में कूड़ा उठाने का काम कंपनी को सौंप दिया है. इस तरह सभी जोन में कई कर्मचारियों के पास काम कम हो गया है. ये कर्मचारी अलग अलग जगह तैनात किए जाएंगे और कूड़ा फेंकने पर कार्रवाई करेंगे.
निजी कंपनियां कूड़ा एकत्रित करने का काम कर रही हैं
गाजियाबाद नगर निगम की गाड़ियां शहर के सभी कॉलनियों में डोर-टू-डोर कलेक्शन कर कूड़ा एकत्रित करती है. इन कूड़ों को शहर में 36 स्थानों पर इकट्ठा किया जाता है. डोर-टू-डोर कलेक्शन का काम भी तीन जोन में निजी कंपनियां कर रही हैं. इस कूड़े को ट्रांसफर स्टेशन पहुंचाना और अलग-अलग करने के काम का हैंडओवर निजी कंपनियों को करने की शुरुआत हो चुकी है.
नगर निगम के सफाई नायक और इंस्पेक्टरों पर सिर्फ डोर-टू-डोर कलेक्शन का दो जोन में काम करने की जिम्मेदारी है. (प्रतीकात्मक)
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नगर निगम के सफाई नायक और इंस्पेक्टरों पर सिर्फ डोर-टू-डोर कलेक्शन का दो जोन में काम करने की जिम्मेदारी है. हर जोन में 30 कर्मचारियों को क्षेत्र में पेट्रोलिग के लिए लगाया जाएगा. ये कर्मचारी खुले में कूड़ा डालने, सार्वजनिक स्थल पर गंदगी फैलाने और कूड़ा व कबाड़ जलाने वालों पर मौके पर ही जुर्माना लगाएंगे.
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Tags: Delhi-NCR News, Garbage, Ghaziabad News, Municipal Corporation
FIRST PUBLISHED : August 17, 2022, 18:44 IST