Gyanvapi Masjid Verdict: मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज, जज ने कहा- हिंदू पक्ष का दावा सुनने योग्य

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वाराणसी. ज्ञानवापी मस्जिद और शीरनगर गौर का मामला सुनवाई सुनने योग्य है कि नहीं इस पर फैसला सुनाते हुए वाराणसी जिला अदालत के जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश ने हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में जिला अदालत में नियमित सुनवाई शुरू हुई थी. सिविल जज रवि दिवाकर के सर्वे के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था.

ज्ञानवापी मस्जिद अनुजमान इंतजामिया कमेटी की याचिका 7 रूल 11 को खारिज करते हुए जिला जज ने हिंदू पक्ष के दावे को सही ठहराया और कहा कि यह वाद सुनवाई योग्य है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितम्बर को होगी. जिला जज के फैसले के बाद अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी.

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FIRST PUBLISHED : September 12, 2022, 14:24 IST



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