वाराणसी. उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित बहुचर्चित ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान हिन्दू पक्ष ने वहां वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया है. हिन्दू पक्ष ने इस बाबत वाराणसी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके बाद अदालत ने उस जगह को सील करने का आदेश दिया है. वहीं कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिवक्ता कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा से जब शिवलिंग मिलने के दावे को लेकर पूछा गया तो उन्होंने साफ किया कि वे शिवलिंग मिलने या न मिलने के दावे पर कुछ नहीं कह सकते. मामला कोर्ट में है.’
वाराणसी कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश दिया है, जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है. इसे लेकर जब अजय मिश्रा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा, ‘हमने कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया है, कोशिश रहेगी कि कल हम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें.’
अजय मिश्रा ने इसके साथ ही कहा, ‘तीन दिन में करीब 14 घंटे की वीडियोग्राफी हुई है. यह अभी नहीं कह सकते कि रिपोर्ट कितने पन्नों की होगी. अभी शाम को रिपोर्ट तैयार होगी. अगर रिपोर्ट नहीं तैयार होती है तो कोर्ट से समय मांगा जाएगा.’
मिश्रा ने कहा कि यह काफी जिम्मेदारी वाला काम था. दोनों पक्षों के साथ ही जिला प्रशासन का उन्हें पूर्ण सहयोग मिला. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सर्वे के दौरान सिर्फ एक ही ताला तोड़ा गया.
इससे पहले वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने को सील करने का आदेश जारी करते हुए कहा, ‘जिला मजिस्ट्रेट बनारस को आदेश दिया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है. उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है. जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नरेट बनारस तथा सीआरपीएफ कमांडेंट बनारस को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है उस स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की पूर्णता व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी.’
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Tags: Gyanvapi Mosque, Supreme Court, Varanasi news
FIRST PUBLISHED : May 16, 2022, 14:07 IST