रिपोर्ट-अभिषेक जायसवाल,वाराणसी
काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी (Kashi Vishwanath Gyanwapi Case) मामले से जुड़े श्रृंगार गौरी मामले में दूसरे दिन बिना वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के अधिवक्ता कमिश्नर को ज्ञाववापी से वापस लौटना पड़ा.पहले कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने अधिवक्ता कमिश्नर पर एक पक्षीय कार्यवाही का आरोप लगाया.कोर्ट ने इस मामले में करीब 2 घण्टे बाद सुनवाई की और फिर हिन्दू पक्ष के अलावा अधिवक्ता कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा से इस मामले में 9 मई को कोर्ट में जवाब मांगा.
कोर्ट की इस कार्यवाही के बाद दोपहर तीन बजे के बाद सभी पक्ष के लोग मंदिर पहुंचे.मंदिर के गेट के भीतर करीब दो घण्टे तक हिन्दू पक्ष के वकील और अधिवक्ता कमिश्नर खड़े रहे.फोटोग्राफी के लिए जब टीम ने ज्ञानवापी में प्रवेश का प्रयास किया तो पहले से मस्जिद में मौजूद मुस्लिमों और इससे जुड़े पक्षकारों ने इसका विरोध शुरू कर दिया.करीब 2 घण्टे चले इस हंगामे के बाद बिना कमीशन की कार्यवाही के ही टीम को वापस लौटना पड़ा.हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि आज कमीशन से जुड़ी कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई है.इसकी जानकारी वो 9 मई को वाराणसी सिविल जज की अदालत में देंगे.इस कार्रवाई में प्रशासन ने उनका सहयोग नहीं किया है.
बड़ी संख्या में मुस्लिम थे मौजूद
याचिकाकर्ता रेखा पाठक ने आरोप लगाया कि पहले से ही सौ से अधिक संख्या में मुस्लिम ज्ञाववापी में मौजूद थे.सर्वे टीम को मुस्लिम पक्ष के लोगों और वहां तैनात CRPF के जवानों ने ज्ञानवापी के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया.इस पूरी कार्रवाई में जिला प्रशासन ने भी उनका सहयोग नहीं किया.
9 मई को होगी सुनवाई
बताते चलें कि इस मामले में अब 9 मई को कोर्ट में सुनवाई होनी है.इस सुनवाई के दौरान हिन्दू पक्ष के लोग इन तमाम मुद्दों को कोर्ट के सामने रखेंगे और फिर से फोटोग्राफी के लिए इजाजत मांगेंगे.
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FIRST PUBLISHED : May 09, 2022, 11:31 IST