शिमला. हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सलापड़ और कांगू में जहरीली शराब से सात लोगों की मौत के बाद अब आबकारी विभाग की भी नींद टूटी है और अब राज्य कर और आबकारी विभाग अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ सख्ती दिखा रहा है. अलग-अलग दल गठित कर शराब की खुदरा बिक्री दुकानों व थोक बिक्री के गोदामों का निरीक्षण किया जा रहा है. आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी यूनुस ने बताया कि 24 और 25 जनवरी को जिला कांगड़ा की पालमपुर के राजपुर टांडा में अंग्रेजी शराब के थोक विक्रेता एल-1 के गोदाम का निरीक्षण किया गया, जिसमें संचालक ने शर्तों के अनुरूप रिकार्ड नहीं रखा था. जांच अंग्रेजी शराब के स्टाक में अंतर मिला है और विभाग लाईसेंसी के खिलाफ कार्यवाई की है.
इसके अतिरिक्त राजपुर टांडा में ही देसी शराब के थोक गोदाम एल-13 का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें लगभग 7000 पेटियां अधिक पाई गई. ये पेटियां जोगिंदरनगर स्थित बॉटलिंग प्लांट में बनी थी. गोदाम को सील कर दिया गया है. राजपुर टांडा में ही एक देसी शराब का अवैध गोदाम भी पकड़ा है. इसमें 1656 पेटी संतरा मिली है, जो जोगिंदरनगर स्थित बाटलिंग प्लांट में निर्मित है. आबकारी अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है और इन दोनों मामलों में बिना एक्साइज ड्यूटी के भुगतान वाली देसी शराब पकड़ी गई है.
यूनुस ने बताया कि 21 जनवरी, 2022 को पुलिस ने हमीरपुर के जिस होटल के कमरे से अवैध शराब वीआरवी फूल्स की 8 पेटियां पकड़ी थी, उस होटल का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण में पाया गया कि बार में विभिन्न अंग्रेजी शराब के ब्रांड की 16 बोतलें नोट फार सेल इन हिमाचल थी और 2000 मिलीलीटर की तीन बोतलें अलग-अलग ब्रांड की भी मिली हैं. बार को सील कर लाइसेंस का भी निलंबन कर दिया गया है.
बाटलिंग प्लांट का लाइसेंस सस्पेंड
जिला कांगड़ा के पालमपुर तहसील की खुदरा शराब की दुकानों का भी निरीक्षण किया जा रहा है. मंडी के जोगिंदरनगर स्थित गलु में बाटलिंग प्लांट का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है. इसमें दोषी अधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही की गई है.
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