अब नहीं कटेगी बिना बताए बिजली, स्मार्ट प्रीपेड मीटर का झंझट खत्म, जानें नया नियम

Electricity Rule Change – उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक ऐसी खबर आई है जिसका इंतज़ार शायद हर घर को था। अगर आप भी उस टेंशन में रहते थे कि ‘अरे यार, रिचार्ज खत्म हो गया और अंधेरा छा गया’, तो अब चैन की सांस लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख के बाद बिजली विभाग ने राज्य में प्रीपेड स्मार्ट मीटर की व्यवस्था को टाटा-बाय-बाय कहने का मन बना लिया है। अब यूपी में फिर से वही पुराना और भरोसेमंद ‘पोस्टपेड सिस्टम’ वापस आ रहा है, जहाँ आप पहले महीने भर बिजली इस्तेमाल करेंगे और बाद में उसका बिल भरेंगे।

पिछले कुछ समय से स्मार्ट मीटरों को लेकर जो हाहाकार मचा था, उसे देखते हुए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने साफ कर दिया है कि जनता की सुविधा सबसे ऊपर है। जिन घरों में प्रीपेड मीटर लग चुके हैं, उन्हें भी अब पोस्टपेड मोड पर डाल दिया जाएगा। यानी अब रिचार्ज खत्म होने पर आपकी बत्ती अचानक गुल नहीं होगी।

अब बिल की तारीख पक्की

नई व्यवस्था को लेकर सरकार ने टाइम-टेबल भी सेट कर दिया है ताकि उपभोक्ताओं को कोई कन्फ्यूजन न रहे। अब नियम यह है कि हर महीने की 10 तारीख तक आपके घर या मोबाइल पर बिजली का बिल पहुँच जाएगा। बिल मिलने के बाद आपको भुगतान के लिए पूरे 15 दिन का समय मिलेगा, यानी आप महीने की 25 तारीख तक आराम से अपना बिल जमा कर सकते हैं।

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एक और कमाल की बात जो इस नए नियम में है—अगर किसी वजह से आप एक महीने का बिल नहीं भर पाए, तो विभाग आपकी बिजली नहीं काटेगा। पहले प्रीपेड में बैलेंस जीरो होते ही बिजली कट जाती थी, लेकिन अब आपको एक महीने की मोहलत मिलेगी। यह उन परिवारों के लिए बड़ी राहत है जो कभी-कभार पैसों की तंगी की वजह से देरी कर देते हैं।

पुराने बिलों का डर खत्म, किस्तों में चुकाएं बकाया

अगर आप पर पुराने बिजली बिल का भारी भरकम बोझ है, तो घबराइए मत। सरकार ने बकाया राशि को निपटाने के लिए किस्तों (Installments) की सुविधा शुरू की है। आप थोड़ा-थोड़ा करके अपना पिछला बकाया चुका सकते हैं। इसके साथ ही, अब ब्लॉक और तहसील स्तर पर बिजली कैंप लगाए जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपका बिल गलत आया है या मीटर तेज़ भाग रहा है, तो आप सीधे इन कैंपों में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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विभाग ने क्षेत्र के हिसाब से कुछ जरूरी नंबर भी जारी किए हैं, जिन पर आप कॉल करके मदद ले सकते हैं:

  • वाराणसी/पूर्वांचल: 8010968292
  • लखनऊ/मध्यांचल: 7669003409
  • मेरठ/पश्चिमी क्षेत्र: 7859804803
  • आगरा/दक्षिणांचल: 8010957826
  • कानपुर (Kesco): 8287835233
  • किसी भी शिकायत के लिए: 1912 (टोल-फ्री)

सिक्योरिटी मनी का क्या होगा? आसान किस्तों में जमा करने की छूट

जब आप प्रीपेड मीटर से वापस पोस्टपेड पर आएंगे, तो नियम के मुताबिक आपको ‘सिक्योरिटी मनी’ जमा करनी होगी। लेकिन रुकिए, यहाँ भी सरकार ने राहत दी है। आपको यह पैसा एक साथ नहीं देना है। ऊर्जा मंत्री ने आदेश दिया है कि उपभोक्ताओं से यह सिक्योरिटी राशि 4 आसान किस्तों में ली जाए। इससे आपकी जेब पर एक साथ बोझ नहीं पड़ेगा और सिस्टम भी आसानी से बदल जाएगा।

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आपकी मर्जी के बिना नहीं लगेगा मीटर

एक सच्चाई यह भी है कि केंद्र सरकार और बिजली कानून 2003 की धारा 47 (5) साफ कहती है कि मीटर प्रीपेड होगा या पोस्टपेड, यह तय करना ग्राहक का हक है। यूपी में कई जगह जबरन प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे थे, जिससे लोगों में भारी गुस्सा था। अब सरकार ने चुनावी साल और जनता की नाराजगी को देखते हुए इसे पूरी तरह ऐच्छिक बना दिया है और पोस्टपेड को प्राथमिकता दी है।

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